UP Nishulk Boring Yojana: आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों के हित में संचालित की जाने वाली यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लघु एवं सीमांत किसान है जिन्हें खेत की सिंचाई करते समय पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उन्हें सिंचाई करते समय काफी परेशानी होती है। इसी परेशानी का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1985 में UP Nishulk Boring Yojana को आरंभ किया था।
इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को उनके खेत में निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था करवाई उपलब्ध जाती है। तो आइए जानते हैं Uttar Pradesh Nishulk Boring Yojana 2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे-इसका उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में।
इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल की सिंचाई के लिए नि:शुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि राज्य में बहुत से ऐसे किसान हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जिसके चलते वह बोरिंग करवाने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण उनकी फसलें पानी की कमी के कारण बर्बाद हो जाती हैं।
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UP Nishulk Boring Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 1985 में अपने राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए UP Nishulk Boring Yojana को नियोजित किया गया था। इस योजना के द्वारा सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को उनके खेत में सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही बोरिंग के लिए पंपसेट की व्यवस्था कराने के लिए किसानों को बैंक से लोन भी दिलवाया जाता है। सामान्य वर्ग के वहीं किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है। अगर किसी स्थिति में किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत सीमा है तो वह समूह बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए कोई जोत सीमा निर्धारित नहीं है।
राज्य के उनपठारी क्षेत्रों में जहां पर हैंड बोरिंग सेट से बोरिंग किया जाना संभव नहीं है वहां इनवेल वैगन ड्रिल मशीन से बोरिंग कराने की अनुमति प्रदान की जाती है। यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना किसानों के सामने आने वाली कम पानी की समस्या को दूर कर रही हैं जिससे राज्य के किसान पर्याप्त पानी प्राप्त करके संतुष्ट होकर अच्छे से खेती कर रहे है।
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का मूलभूत उद्देश्य
इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को फ्री में बोरिंग की सुविधा प्रदान करना है। ताकि किसान पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त करके अच्छे से अपने खेत की सिंचाई कर सकें। यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों किसान अबतक अपने खेत में पंपसेट लगवा चुके हैं। इस योजना के माध्यम से खेतों को सिंचाई करते समय पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है जिससे फसल में गुणवत्ता आ रही है और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप Uttar Pradesh Nishulk Boring Yojana का लाभ उठाकर अपने खेत में निशुल्क बोरिंग करवाना चाहते हैं तो आपको minorirrigationup.gov.in पर जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
Overview of UP Nishulk Boring Yojana 2024
योजना का नाम | यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
कब शुरू की गई | वर्ष 1985 |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान |
उद्देश्य | निःशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना |
साल | 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://minorirrigationup.gov.in/ |
UP Nishulk Boring Yojana के तहत अनुमन्य अनुदान राशि
किसानों की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान बोरिंग निर्माण के लिए | अनुमन्य अनुदान पंप सेट स्थापना के लिए |
सामान्य जाति के लघु किसान | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य जाति के सीमांत किसान | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसान | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
Note- प्रदेश के बुंदेलखंड जिले के उल्लेखनीय जनपद में चयनित हुए विकास खंडों में बोरिंग निर्माण के लिए विकासखंड वार अनुदान वास्तविक अथवा 4500 से ₹7000 जो भी कम हो अनुमन्य होंगे और अतिरिक्त अनुदान की राशि बुंदेलखंड विकास निधि द्वारा वहन की जाएगी। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए अगर बोरिंग की निर्धारित सीमा से बोरिंग की लागत अधिक आती है तो अतिरिक्त व्यय संबंधित लाभार्थी द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार खुद वहन किया जाएगा।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के तहत लक्ष्यों का निर्धारण
- हर साल लक्ष्य की प्राप्ति जनपद वार लक्ष्य शासन स्तर पर उपलब्ध कराई गई धनराशि के माध्यम से होगी।
- ग्राम पंचायत के लक्ष्यों का निर्धारण क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जाएगा।
- लक्ष्य से 25% से अधिक की संख्या में लाभार्थी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल संसाधन समिति की सहमति से उपरोक्त अनुसार चयनित किए जाएंगे।
- चयनित लाभार्थियों की लिस्ट विकास अधिकारी को सौंपी जाएगी।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के सामान्य निर्देश
- खंड विकास अधिकारी तथा लाभार्थी कृषक को मॉडल प्रक्कालन की प्रतियां उपलब्ध की जाएगी।
- सभी प्रावधान से संबंधित जानकारी लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में प्रदर्शित होगी।
- खेत में बोरिंग का कार्य शुरू होने से पहले कृषि ग्राम प्रधान जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को अवगत करने की व्यवस्था की जाएगी।
- बोरिंग शुरू होने की तिथि पर एक छोटे से कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस आयोजन में लाभार्थी, ग्राम प्रधान, जल संसाधन समिति की सदस्य अथवा अन्य ग्रामवासी को बुलाया जाएगा।
- जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी का दायित्व लाभार्थियों के चयन तथा ऋण लेने के इच्छुक कृषकों को ऋण स्वीकृति करने के स्तर तक की समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करना है।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का कार्यान्वयन
- इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुदान स्वीकृत के लिए राज्य के हर जिले में एक समिति का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं।
- इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता (नलकूप खंड सिंचाई विभाग) जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य दो अधिकारी ओर शामिल किए गए हैं।
- आवेदकों के आवेदन को इसी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है और अन्य सामग्री की दरें भी निर्धारित की जाती है।
- बोरिंग का कार्य विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है।
- Nishulk Boring Yojana Uttar Pradesh के तहत बोरिंग करते समय समिति के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी दिशा निर्देश एवं वित्तीय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
Nishulk Boring Yojana UP के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 1985 में यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना के माध्यम से सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
- साथ ही किसानों को बोरिंग के लिए पंपसेट की व्यवस्था करवाने के लिए बैंकों से लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है।
- सामान्य जाति के 0.2 हेक्टेयर न्यूनतम जोत सीमा वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी स्थिति में किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत सीमा है तो वह किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए कोई जोत सीमा निर्धारित नहीं है।
- UP Nishulk Boring Yojana के माध्यम से प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में अच्छे से पानी मिल रहा है जिससे फसलों में गुणवत्ता आ रही है।
- यह योजना किसानों की आय में वृद्धि कर रही है जिससे किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
UP Nishulk Boring Yojana के तहत पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- केवल सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- सामान्य वर्ग के 0.2 हेक्टेयर न्यूनतम जोत वाले किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यदि किसान अन्य सिंचाई योजना का लाभ उठा रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- जमीन के कागजात
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है जिसके लिए आपको पहले इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होता है फिर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया हम आपको नीचे बताने जा रहे हैं।
- सबसे पहले आपको लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको नया क्या है के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक सूची खुलकर आ जाएगी जिसमें से आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जाएगा। जिसपर आपको विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र दिखाई देंगे।
- इस पेज पर से आपको निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु प्रार्थना पत्र के विकल्प पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म के ऊपर दिए गए प्रिंट के आइकॉन पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेना है।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म से पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज करके सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देना है। फिर आपको इस आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आप यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Contact Information
- कार्यालय का पता- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
- फोन नं० : 2286627 / 2286601 / 2286670
- फैक्स : 2286932
- ईमेल : milu-up@nic.in