मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023: UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Apply & Registration PDF form

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उत्तर पदेश के किसानो को लाभ पहुंचने के लिए राज्य सरकार द्वारा बहुत जल्द एक नई योजना की शुरुआत की जाने वाली हैं। जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हैं। इस योजना के माध्यम से यदि आवेदक किसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु या 60% से अधिक विकलांगता होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। आज हम आपको UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 की सभी जानकारी विस्तार से देंगे। जैसे – योजना के लाभ, पात्रता, आश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उन किसानो को दिया जाएगा जिनकी किसी कारणवंश दुर्भाग्य से दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। क्योकि मृत्यु हो जाने के बाद उनके आश्रित परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा ऐसे परिवारों को योजना के अंतर्गत मुआवजा प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा किसानो के लिए मुआवजे की राशि 5 लाख रूपये निर्धारित की गई हैं। इसके आलावा राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसानो को भी 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के जारी होते ही सभी पात्र किसान लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।

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UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का उद्देश्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किसानो की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें कृषि क्षेत्र में लाभ पहुँचाने हेतु Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana की शुरुआत की गई हैं। सरकार द्वारा इस योजना के आरम्भ हेतु इस वर्ष 600 करोड़ रूपये का बजट भी पेश किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना  का मुख्य उद्देश्य किसानो को दुर्घटना बीमा प्रदान करना हैं। ताकि किसानो को उनके मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके आश्रित परिवार पर आर्थिक संकट आ जाने से बचाया जा सके। यह योजना किसानो के लिए चलायी गई एक महत्वपूर्ण योजना हैं।

जरूरी सूचना:– 1 अप्रैल से 1 सितम्बर अवधि में जो किसान या उनके वारिस दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता का शिकार हुए हैं और योजना के अंतर्गत अभी तक बीमा का दावा पेश नहीं कर पाएं हैं, तो आपको यह जानकारी प्रदान कर देगी कि इस योजना के तहत दुर्घटना होने के 45 दिनों के अंदर  ही बीमा हेतु आवेदन या दावा पेश करना होता है।

Short Details Of Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana UP

योजना का नामयूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
किनके द्वारा जारी की गईमुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा
साल2023
योजना के लाभार्थीराज्य के किसान  
उद्देश्य   किसानो को दुर्घटना बिमा प्रदान करना  
आवेदन फॉर्मडाउनलोड पीडीऍफ़  
आधिकारिक वेबसाइटजल्द जारी की जाएगी  

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लाभ एवं विशेषताएँ

योजना के लाभ एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं

  • सरकार द्वारा योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के किसान प्राप्त कर सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में सरकार 5 लाख रूपये धनराशि प्रदान करती है।
  • इसके आलावा सरकार द्वारा  60 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित किसानो को 2 लाख तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
  • उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिन के भीतर ही आवेदक परिवारों को योजना के लाभ हेतु आवेदन करना होगा, उसके  बाद उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से 2 करोड़ किसानो को सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का सँचालन जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
  • योजना को आरम्भ करने  हेतु सरकार द्वारा 600 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है।
  • राज्य सरकार द्वारा उन सभी किसानो को जिनके पास अपनी कृषि भूमि है, उनके साथ-साथ बटाई या किरये पर खेती करने वाले किसानो को भी योजना का लाभ प्रदन किया जाएगा।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता

मुआवजे के लाभार्थीसहायता राशि  
दुर्घटना में मृत्यु हो जाने वाले किसान के परिवार5 लाख रूपये  
60 % किलांगता वाले किसान2 लाख रूपये
दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण5 लाख रूपये
एक हाथ तथा 1 पैर में नुक्सान वाले किसान5 लाख रूपये  
दोनों हाथ दोनों पैर ना होने वाले किसान5 लाख रूपये  

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएँ

राज्य सरकार द्वारा यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत बहुत सी दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है जैसे :-

प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य के कारणों से होने वाली दुर्घटनाएँ

  • बिजली गिरने से
  • बाढ़ में बह जाने से
  • यात्रा के दौरान होने वाली घटना
  • वृक्ष गिर जाना
  • भूस्लखन के कारण
  • बिजली से करंट लगने के कारण
  • आग में जलने से
  • जीव-जंतु के काटने से
  • आतंकवादी हमला
  • लूट-पाट में हुई हत्या
  • मारपीट में हुयी दुर्घटना
  • चेम्बर में गिरने के कारण
  • मकान के नीचे दबने की घटना

UPSRTC Helpline Number 

यूपी कृषक दुर्घटना योजना के लिए पात्रता

Mukhymantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana UP के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक किसानों को योजना की पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है,जो इस प्रकार हैं-

  • किसान उत्तरप्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • योजना का लाभ 14 सितम्बर 2019 के बाद दुर्घटना में शिकार हुए किसानो के परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदन 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसान ही प्राप्त कर सकेंगे।
  • यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में आवेदक किसान जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, वह सभी योजना के आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • सरकार द्वारा योजना का लाभ आवेदक किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार के माता-पिता माता-पिता, पत्नी, बहू, बेटा, बेटी, पोता और पोती को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
  • इस योजना का लाभ उनको भी दिया जाएगा जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है और वह बटाई या किराए पर खेती का कार्य करते हैं, वह भी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
  • राज्य सरकार द्वारा जिन किसानो का बैंक में खाता है या उनका किसी अन्य ब्यक्ति के साथ खाता जुड़ा हुआ है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा।

योजना के आवश्यक दस्तावेज

सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को कौन-कौन से दस्तावजों की आवश्यकता होती है। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची लेख में  इस प्रकार दी जा रही हैं

  • आवेदक किसान का आधारकार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • कृषि भूमि के दस्तावेज
  • राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन

सरकार द्वारा आवेदक किसान की मृत्यु 45 दिनों के अंदर ही परिवार को अपने नजदीकी जिला कलेकटर के कार्यालय में जाकर एक आवेदन पत्र देना होगा|  आवेदन पत्र में उन्हें दुर्घटना की सभी जानकारी भरनी होगी| जिसके बाद यह पत्र तहसील में जमा किया जाएगा| फिर अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का पूरा सत्यापन हो जाने के बाद पत्र में दर्ज घटना की जाँच किये जाने के बाद आवेदक के परिवार को योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana  Form

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

राज्य सरकार द्वारा कृषक दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु नीचे बताई गयी प्रक्रिया के आधार पर किसान नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन के चरण

  • आपको सबसे पहले  Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Registration हेतु उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाना है।
Mukhymantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Apply Online
  • आवेदक किसान नागरिक को वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में आवेदक को पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन वाले सेक्शन में अपनी लॉगिन आईडी को दर्ज कर लेना है।
  • जिन नागरिकों के द्वारा पोर्टल में पंजीकरण नहीं किया गया है वह सभी नागरिक नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? के विकल्प में क्लिक करें।
  • किसान नागरिक आवेदन की प्रक्रिया को पोर्टल में पंजीकृत के आधार पर ही पूरा कर सकते है।
  • पोर्टल में पंजीकरण करने के उपरांत यूज़र नाम ,पासवर्ड सुरक्षा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करें।
  • अब एक नया पेज खुल कर आ जायेगा
  • नए पेज में किसान व्यक्ति को आवेदन पत्र कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग में मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में क्लिक करना है।
  • जिसमे अब नए पेज में आवेदक किसान नागरिक को मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
  • आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें जैसे –दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावाकर्ता का पता एवं व्यवसाय, दुर्घटना का विवरण आदि।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
  • आपको आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स भरने के बाद अंत में किसान व्यक्ति को सभी संलग्नक के विकल्प में व्यक्ति क्षति ग्रस्त अंग के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है।
  • इसके बाद दर्ज करें के विकल्प को चुनना है ।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म को जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
  • आवेदक किसान नागरिक को इसके पश्चात मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होगी।
  • इसी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से किसान नागरिक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते है।
  • सरकार द्वारा आवेदन पत्र की जांच सफल होने के बाद किसान नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • इस तरह से आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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