Rashtriya Parivarik Labh Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम कमजोर परिवारों को वित्तीय मदद वितरित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है| यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है उनके जीवन स्तर को सुधारती है| यूपी सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है जिसका नाम राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना है | इस योजना के द्वारा अगर राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार के माध्यम परिवार को 30000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है
समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन किया जाता है इस आर्टिकल के द्वारा आपको योजना का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा आप इस आर्टिकल को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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Rashtriya Parivarik Labh Yojana
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना 2023 में केवल राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा |यह योजना के अंतर्गत पहले सरकार के माध्यम से 20000 रुपये की धनराशि का मुआवजा दिया जा रहा था जिसको साल 2013 में बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया गया है| राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rashtriya Parivarik Yojana के अंतर्गत सरकार द्वारा मदद प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा सरकार के माध्यम फायदा प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए | क्योंकि यूपी सरकार के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मूलभूत उद्देश्य
योजना को आरम्भ करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ पहुँचाना है| परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने Rashtriya Parivarik Labh Yojana को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उन्हें 30000 रुपया की आर्थिक सहायता दी जाएगी| योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि से जीवन यापन हेतु यह अपने खुद के रोजगार शुरू कर सकेंगे या फिर मिलने वाली सहायता राशि को बचाकर भविष्य में जरुरत पड़ने पर इस्तेमाल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।
key Points Of Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
किसके दुवारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
उद्देश्य | आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- योजना के अंतर्गत गरीब रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायगी |
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त वही परिवार कर सकता है जिस परिवार में कमाने वाला मुख्या की किसी कारण मृत्यु हो जाती है और परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई मुख्या नहीं होता|
- पारिवारिक लाभ योजना के चलते राज्ये के बहुत से परिवारों को सहयता प्रदान की जा चुकी है और आगे भी ये नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम गरीब लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधर कायम करेगी |
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी सभी गरीब परिवारों को दिया जायगा |
- योजना के में दी जाने वाली धनराशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायगी | इसलिए लाभार्थी का खुद का बैंक खाता होना अनिवार्य है|
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार दुवारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी को आवेदन करने के 45 दिन के बाद प्रदान की जायगी |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए।
- आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक है
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।
NFBS के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- रिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक की पासबुक
- यूपी निवास प्रमाण पत्र
- food ration card
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे।
- राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण दे।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य है।
- आवेदक द्वारा आवेदन करते समय फॉर्म में भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक जिम्मेदार होगा।
- सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी जरूरी है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य है।
- आवेदक का हस्ताक्षर किया हुआ फोटोग्राफ 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि भी पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा ।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें।
- सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना है
- इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जायेगा ।
- इस Home Page पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा। जिस पर आपको क्लिक कर देना है । विकल्प पर Click करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे District , Account Number , Registration Number का चयन करना है।
- फिर आपको Search के बटन पर क्लिक करना है ।
- इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
District Social Welfare Officer Login
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- अब आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक लॉगइन पेज खुल जाएगा
- यहां पर आपको अधिकारी एवं जिले का चयन करना है
- उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एवं स्क्रीन पर मौजूद कैप्चा कोड दर्ज करना है
- अंत में आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- अब आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक लॉगइन पेज खुल जाएगा
- यहां पर आप अपने जिले का चयन करके अपनी तहसील का चयन करें
- उसके पश्चात अपने ब्लॉक का चयन करें एवं अपनी पंचायत का चयन करें
- उस पंचायत के सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी|
संपर्क विवरण
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की Official Website पर जाना है।
- अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको संपर्क सूत्र के विकल्प पर Click करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आप संपर्क से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।