हरियाणा दयालु योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, Dayalu Yojana Form

Dayalu Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के अंत्योदय परिवारों का कल्याण करने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की गई हैं। जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों के मुखिया की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उन्हें किसी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के रूप में शुरू किया गया हैं।

Dayalu Yojana

अगर आप हरयाणा राज्य के नागरिक हैं और Mukhyamantari Dayalu Yojana की सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपको हरियाणा दयालु योजना से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपने आर्टिकल के माध्यम से सरल शब्दों में देंगे। इसलिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल

हरियाणा दयालु योजना क्या है?

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनो में मूल रूप देने के लिए Haryana Dayalu Yojana की पहल की हैं। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। यह आर्थिक सहायता PPP (हरियाणा परिवार पहचान पत्र) में स्थापित डाटा के आधार पर 180000 रुपए तक की आय वाले पात्र परिवारों को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की दी जाएंगी। सरकार द्वारा लाभार्थियों को यह वित्तीय सहायता राशि सीधे बैंक के माध्यम से पहुचायी जाएगी, ताकि परिवार को सुरक्षा मिल सके।

16 जून New Update- 223 लाभार्थियों के बैंक खाते में 6.36 करोड़ रुपए कए गए हस्तांतरित और आयु श्रेणियों में किया बदलाव

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक व वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से दयालु योजना को शुरू किया गया था। अब ‌16 जून गुरुवार के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्यों की मृत्यु है दिव्यांग होने की स्थिति में दी जाने वाली सांत्वना राशि योजना के 223 लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई है। यह राशि 6.36 करोड़ रुपए की है। इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल और उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे। साथ ही गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 40 से अधिक व 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया है।

इस सुझाव पर गौर करते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। इसके साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए तथा इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपये किया जाए।

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana Objective (मूलभूत उद्देश्य)

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गरीबी एक बहुत बडी समस्या हैं। इसी को ध्यान मे रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा Dayalu Yojana का लाभ राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गयी हो या दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरयाणा सरकार ने मुख्‍यमंत्री दयालु योजना को शुरू किया हैं जिसका मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनको तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं ताकि उन्हें किसी भी आर्थिक समस्या न करना पड़े।

इसके आलावा लाभार्थियों के परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए होनी चाहिए तभी वह योजना के पात्र होंगे। राज्य सरकार द्वारा गरीबो की आर्थिक स्तिथि में सुधार करने के लिए इस अहम योजना की शुरुआत की हैं ताकि प्रदेश के गरीब वासियो को आर्थिक तंगी से बचाया जा सके।

हरियाणा फ्री साइकिल योजना

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना- संपूर्ण जानकारी

योजना का नाम  Dayalu Yojana  
योजना का पूरा नाम        पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना
घोषणा की गई  मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
योजना का कार्यान्वयनहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा  
लाभार्थीराज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य  
उद्देश्यमृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना  
वित्तीय सहायता राशि 1 से 5 लाख रुपए तक  
राज्यहरियाणा  
साल2023  
आवेदन प्रक्रिया अभी उपलब्ध नहीं  
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च होगी 

Haryana Voter List Pdf 

PPP डाटा के अनुसार ऑनलाइन मिलेगी सहायता राशि

इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार में अचानक से मुखिया की मृत्यु तथा दिव्यांगता होने पर  उनके परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए उन्हें निर्धारित की गई तिथि 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। योजना के अन्तर्गत परिवार के मुखिया को मृत्यु के मामले में परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही तथा (PPP) डेटाबेस में पंजीयन के आधार पर वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके आलावा  दिव्यंगता के परिवार वालो को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी। दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दी जाने वाली ₹200000 की राशि भी शामिल होगी।

Haryana Dayalu Yojana का लाभ आयु वर्ग के अनुसार दिया जाएगा

राज्य सरकार द्वारा न्यास द्वारा प्रदान की जाने वाली आयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि विवरण

आयु वर्गप्रदान की जाने वाली धनराशि 
5 से 12 वर्ष 01 लाख रुपए  
13 से 18 वर्ष02 लाख रुपए   
19 से 25 वर्ष03 लाख रुपए 
26 से 40 वर्ष05 लाख रुपए 
41 से 50 वर्ष02 लाख रुपए   
51 से 60 वर्ष02 लाख रुपए   

Note- अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए और इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपये किया जाए।

Dayalu Yojana Benefits & Objective (लाभ एवं विशेषताएं)

  • Dayalu Yojana Haryana 2023 का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • अब इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को किसी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • राज्य सरकार द्वारा ऐसे लोगो को वित्तीय सहायता के रूप में 1 से 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी
  • लाभार्थी Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana का लाभ सीधे बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं
  • यह आर्थिक राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा योजना का लाभ उन को ही प्रदान किया जाएगा, जिनकी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लख रुपए तक होगी।
  • लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 3 महीने के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • अब आप इस योजना के लिए आवेदन घर बैठे ही कर सकते हैं आपको कही भी किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं हैं।

अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 

दयालु योजना के लिए पात्रता

  • प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासियों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
  • लाभार्थियों को Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।

Haryana Dayalu Yojana Required Documents (आवश्यक दस्तावेज)

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर Dhyalu Yojana Form लेना है।
  • उसके बाद इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है
  • फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों को इस फॉर्म से अटैच करना है।
  • अब आप को यह फॉर्म अपने जिला अधिकारी कार्यालय में जमा कर देना है।
  • इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास कमेटी के पास भेजा जाएगा।
  • कमेटी द्वारा फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। कि आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी सत्य है या नहीं। अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आपको दयालु योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।

Leave a Comment