Mukhyamantri Krishak Byaj Mafi Yojana: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए सबसे बड़ी योजना लेकर आए हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक माफी योजना है। यह एक ब्याज माफी योजना हैं। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार 11 लाख 19 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित करते हुए उनका 2200 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ब्याज माफ करेंगी। सीएम शिवराज ने कहा, हमारे जो किसान फसल लोन (Crop Loan) के डिफॉल्टर हो गए हैं और खाद-बीज नहीं उठा पा रहे हैं। हम उनका ब्याज माफ करने की योजना लाये हैं। इन किसान भाइयों के ब्याज की राशि सरकार भरेगी।
मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों आप हमारा यह लेख जरूर पढ़ें। क्योंकि हमारा यह लेख पढ़कर आप MP Krishak Byaj Mafi Yojana 2023 को अच्छे से समझ पाएंगे और इस योजना का आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए फिर हम आपको नीचे लेख में इस योजना से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी से अवगत कराते हैं।
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मुख्यमंत्री कृषक माफी योजना क्या है?
आज 14 मई 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने सागर दौरे में Mukhyamantri Krishak Byaj Mafi Yojana 2023 को प्रदेश में लागू किया है। इस योजना के माध्यम से डिफॉल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिलाकर 2 लाख रूपय तक का ऋण बकाया है, उनके ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जायेगी। डिफाल्टर किसानों को मुख्यमंत्री कृषक माफी योजना के तहत ब्याज माफी का लाभ उठाने के लिए अपनी समिति में आवेदन करना होगा।
आवेदन करने के बाद आवेदनों की जांच की जाएगी और महीने के अंत में बैंकों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। 26 मई को समितियों के जरिए किसानों को डिफॉल्टर फ्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी के साथ किसान 0% ब्याज दर पर योजना के पात्र होंगे। किसानों के लिए योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है।
Krishak Byaj Mafi Yojana Objective (मूलभूत उद्देश्य)
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अन्नदाताओ का ऋण माफ करना है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि अन्नदाताओं के ऊपर बैंकों और समितियों का काफी कर्जा हो जाता है। जिस पर उनका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और वह ऋण और ब्याज ना चुकाने के कारण डिफॉल्टर घोषित कर दिए जाते है। जिसके कारण वे अच्छे से किसानी नहीं कर पाते हैं। साथ ही उन्हें समितियों से बीज खाद भी नहीं मिल पाता है।
इसलिए अब इस योजना के जरिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंको से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूलधन एवं ब्याज सहित कुल 2 लाख रुपये देना बाकी हैं और जो डिफाल्टर हैं, उनका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। MP Krishak Byaj Mafi Yojana 2023 के माध्यम से प्रदेश के 11 लाख से भी अधिक किसानों को ब्याज से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री कृषक माफी योजना- सम्पूर्ण जानकारी
योजना का नाम | MP Krishak Byaj Mafi Yojana |
किसने लागू की | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने |
विभाग का नाम | सहकारिता विभाग |
लाभर्थी | किसान भाई |
उद्देश्ये | किसानो का ब्याज माफ़ करना |
सरकार कितने ब्याज का भार उठएगी | 2200 करोड़ रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | Offline |
मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट | https://mp.gov.in/ |
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत जारी दिशा निर्देश
- प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे कृषक, जिन पर 31 मार्च की स्थिति में कुल देयताएँ (मूल ब्याज) 2 लाख रूपये तक है और डिफाल्टर हैं, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।
- डिफाल्टर कृषकों की संख्या एवं ब्याज की राशि आदि में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन करने का निर्णय लेने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
- अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ कमेटी के सदस्य और प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक को संयोजक सदस्य है।
- कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जायेगा।
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 की स्थिति में प्रदेश में 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर कृषक हैं, जिन पर माफी योग्य ब्याज की राशि लगभग 2 हजार 123 करोड़ रूपये है।
- 31 मार्च 2023 की स्थिति में डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही दिया जायेगा।
- योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए डिफाल्टर कृषकों की सूची में यूनिक नम्बर (सरल क्रमांक) के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन एवं माफ की जाने वाली ब्याज राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा।
- राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अंशपूँजी की राशि का उपयोग सभी संबंधित संस्थाएँ प्रथमत:कृषकों के ब्याज को माफ करने के लिये उपयोग करेंगी।
- प्रदत्त अंशपूँजी वापसी योग्य नहीं होगी।
- योजना से लाभान्वित कृषकों को कृषि कार्य के लिये खाद उपलब्ध कराने के लिये यह विशेष सुविधा दी जायेगी कि जितनी राशि कृषक अपने ऋण खाते में नगद जमा करेंगे, उतनी राशि तक का खाद समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर पाएंगे
Mukhyamantri Krishak Byaj Mafi Yojana के तहत पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का किसान हो।
- वह किसान जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूलधन एवं ब्याज सहित कुल 2 लाख रुपए का ऋण है, उनका ब्याज माफ किया जाएगा।
- आवेदन करता को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का किसान होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले किसान भाइयों को अपनी सहकारी समितियों में या इस योजना के तहत लगने वाले कैंपों में जाकर मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के फॉर्म भरने होंगे।
- इसके बाद आवेदक किसानों के आवेदनों की जांच की जाएगी।
- फिर जांच में पाए जाने वाले पात्र किसानों को डिफॉल्टर मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- इसके बाद उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा।