Chhattisgarh Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana की शुरुआत छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा की जा रहीं हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से यौन पीड़ित महिला एवं अविवाहित महिला तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओ को सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों यदि आप छत्तीसग़ढ के निवासी हैं तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए अहम साबित होगा, क्योकि आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की सभी जानकारी आसान शब्दों में उपलब्ध करा रहें हैं। इस योजना की सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़ें।
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Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana
छत्तीसग़ढ राज्य में महिला कोष के द्वारा सत्र 2009-10 में इस योजना का संचालन किया गया था। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत जिन महिलाओ की आयु 35 से 45 वर्ष की हैं, उन महिलाओ को खुद से ब्यवसाय स्थापित करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा हैं। जो की पूरा 100000 तक का हैं। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ये एक सराहनीय योजना हैं। जिसके तहत अब तक 1400 महिलाये ब्यवसाय या उधोग स्थापित कर चुकी है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत उन सभी महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहें है। इस योजना की शुरुआत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लक्ष्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल उदय योजना छत्तीसगढ़
Details of Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana
योजना | मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ |
लाभार्थी | राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही विधवा महिलाएं |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना की शुरुआत | सत्र -2009-10 |
लाभ | लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण सुविधाएँ |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना |
ऋण राशि | 1 लाख रूपए |
वित्तीय वर्ष के अनुसार भुगतान ऋण राशि का विवरण
क्र संख्या | वित्तीय वर्ष | ऋण राशि |
1 | 2009-10 | 67 से अधिक महिलाओं को 45 लाख 30 हजार रूपए का ऋण प्रदान किया गया। |
2 | 2010-11 | 90 लाख रूपए का ऋण 162 महिलाओं को दिया गया। |
3 | 2011-12 | 9 लाख 95 हजार रूपए का ऋण 190 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
4 | 2012-13 | 1 करोड़ 31 लाख 45 हजार रूपए, का ऋण 230 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
5 | 2013-14 | 90 लाख 15 हजार रूपए, ऋण राशि 168 महिलाओं को प्रदान की गयी |
6 | 2014-15 | 1 करोड़ 20 लाख 70 हजार रूपए ऋण राशि 191 महिलाओं को प्रदान की गयी |
7 | 2015-16 | में मार्च 2016 तक 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रूपए ऋण का लाभ 346 महिलाओं को प्रदान किया गया |
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य
छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही विधवा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओ को सहायता पहुंचना हैं।साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना हैं। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओ को अपना जीवन यापन करने में किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। छत्तीसग़ढ सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत लगभग आठ करोड़ कुछ लाख रुपये उधोग स्थापित करने लिए बाट निर्धारित किया गया हैं।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लाभ
- छत्तीसग़ढ सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत हाल ही में की गई हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा सभी पात्र लाभार्थी महिला योजना के तहत लोन जैसी सुविधाएँ प्राप्त करके अपने लिए लघु उद्योग धंधे को स्थापित कर सकती हैं।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना एक एसी योजना है जो यौन पीड़ित महिला एवं अविवाहित महिला तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओ के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गयी है |
- महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए एवं अपने स्वरोजगार को शुरू करने के लिए सक्षम योजना मदद के रूप में साबित होगी।
- साथ ही महिलाओं के जीवन की गति को एक नया जीवन प्राप्त होगा। वह अपने हुनर के आधार पर छोटे-छोटे व्यवसाय को शुरू करके अपने परिवार एवं अपना भरण पोषण सरलता से कर पाएंगे।
- 5 वर्ष के अवधि के लिए 5 % वर्षिक ब्याज दर लगता है,
- इस योजना के जरिये बहुत महिलाओ ने अपना खुद का ब्यवसाय स्थापित करके एक अलग पहचान बनाई है।
- अभी तक महिलाये 1400 महिलाये ब्यवसाय या उधोग स्थापित कर चुकी है।
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के लिए पात्रता
- राज्य के मूल निवासी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाले बीपीएल श्रेणी से संबंधित महिलाएं ही सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
- इसके आलावा विधवा ,तलाक शुदा ,परित्यक्ता ,एवं यौन उत्पीड़न, एचआईवी पाजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) और अविवाहित एवं स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी।
आवश्यक दस्तावेज
- HIV से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- विधवा महिलाओं के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आवेदक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के लिए ऑफ़लाइन अप्लाई
- आपको सबसे पहले अपने नजदीकी कर्यालय या नजदीकी अपने आगनबाडी में जाना हैं।
- वहां आपको मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फार्म लेना है और उस फार्म को सही से भर देना है .फिर आपको उस फार्म के साथ सभी दस्तावेज़ को अटैच कर देना है , और उस फार्म को फिर उसी आगनबाडी में जमा कर देना है।
- इसके बाद विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र सत्यापन की जाच की जाएगी।
- यदि आवेदन पत्र सत्यापन प्रक्रिया में स्वीकृत प्राप्त हो जाती है तो आपका जो 100000 लाख का ऋण हे वो प्रदान कर दी जाएगी
- इस प्रकार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी हो जाएगी।
FAQ’s
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा सत्र 2009-10 में की गयी।
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन को आप 5 वर्ष तक 5 % के वार्षिक ब्याज दर पर लोटना होगा |