Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे देश के किसानों को हमेशा से नुकसान होता आ रहा है। इस स्थति को ध्यान में रखते हुवे बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना को शुरू किया हैं। जिसके तहत राज्य के सभी किसानो को फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा। यदि किसान की फसल किसी भी आपदा के कारण ख़राब हो जाती है तो इसकी भरपाई सरकार या संबधित बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। जिससे किसानो को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दोस्तों अगर आप भी बिहार राज्य के नागरिक हैं और Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana का लाभ लेना चाहते हैं तो आज हम आपको लेख के माध्यम से योजना की पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। आप इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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बिहार राज्य फसल सहायता योजना
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के तहत अब राज्य के किसी भी किसान को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। क्योकि अगर राज्य के किसानों की फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होता है तो बिहार सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये दिए जाएंगे, 20% से अधिक खराब होने पर प्रति हेक्टेयर 10000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानो को यह राशि सीधे बैंक एकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवश्यक हैं कि सभी का बैंक खाता खुला होना चाहिए। इस योजना के तहत हर साल राज्य सरकार द्वारा लाखो किसानो को लाभ पहुंच रहा हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana का उद्देश्य
जैसा की हम सभी जानते हैं किसानों को साल भर में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का नुकसान होता रहता है। इसलिए किसान को प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई फसल की नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया हैं| Bihar Fasal Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों को आपदा से हुए नुकसान से बचाना एवं किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना हैं। बिहार फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pmfby) की तरह ही बनाया गया है जिसके तहत राज्य स्हर पर किसानों को लाभ पहुँचाया जाएगा | यदि किसान इस योजना के तहत बीमा करवाकर रखते है तो बीमा में कवर होने पर इसकी भरपाई की राशि सरकार द्वारा अनुदान की जाएगी|
Overview Of Bihar Fasal Bima Yojana
योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
संबधित विभाग | सहकारिता विभाग बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के किसान |
ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि | आरंभ है |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | कोई नहीं |
उद्देश्य | किसानों को आपदा से हुए नुकसान से बचाना एवं किसानों को खेती के प्रति प्रेरित करना। |
सहायता राशि | 7500 से 10,000 रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | http://rcdonline.bih.nic.in |
टोल फ्री नंबर / हेल्पलाइन नंबर | 18003456290 |
साल | 2023 |
Bihar Fasal Bima Yojana के लाभ
यह योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानो के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। पहले से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए pmfby Scheme में जो लाभ नहीं मिल पा रहें थे वे सभी लाभ Bihar Fasal Sahayata Yojana के तहत सरकार द्वारा किसानो को दिए जा रहें हैं| यदि किसान फसल ख़राब होने पर सही समय पर अपना क्लेम कंपनी को भेजे तो किसानो को इस योजना का लाभ अवश्य प्राप्त होगा| बिहार राज्य फसल सहायता योजना को राज्य सरकार द्वारा काफी सरल बनाया गया है। जिसके तहत किसानों द्वारा करवाये गए बीमा का क्लेम बिना किसी औपचारिकता के किसानो के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते है।
- इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की भरपाई सरकार या बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा यदि फसल का 20 प्रतिशत या उससे अधिक किसानो को नुकसान होता है तो उनको 7500 से 10000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ बिहार के केवल उन किसान भाइयों को दिया जाएगा जिसकी फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हुए होगी।
- Fasal bima yojana के तहत 20% फसल के नुकसान पे प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये की धनराशि दी जाएगी।
- इसके अलावा 20% से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 10000 रुपये की धनराशि दी जाएगी।
- बिहार राज्य किसान सहायता योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
Bihar Rajya Fasal Sahayata yojana में सम्मिलित फसलें
इस योजना के तहत कई प्रका की फसलों को सम्मलित किया गया हैं| किसानों की फसलों की सूची प्रति सीजन के अनुसार बनाई गई हैं। कुछ वर्गों में राज्यभर के जिलों को बाटकर वहां ज्यादातर किसानों द्वारा बोई जाने वाली फसलों के अनुसार उन्हें बीमित करने की व्यस्था की गई है। जैसे उदहारण माना किसी जिले के किसानों द्वारा रबी सीजन में आलू बोये जाते है, तो दूसरे जिले में उसी सीजन में गेहू बोये जाते है। तो पहले जिले में आलू को बीमित किया जायेगा एवं दूसरे जिले में गेहू का बीमा किया जायेगा। जिसके तहत इस प्रकार नीचे कुछ बिंदु दिए गए है। जैसे –
- राज्य के 17 जिलों को चने की फसल हेतु चयनित किया गया है। इन 17 जिलों में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार या बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी।
- इस योजना के तहत लगभगराज्य के 35 जिलों को सरकार द्वारा मसूर, 22 जिलों को अरहर, 16 जिलों को गन्ना एवं 38 जिलों को गेहू व मक्का के लिए अधिसूचित किया है।
- राज्य सरकार द्वारा सभी साल भर में बोई जाने वाली अन्य फसलों को भी जिलेवार वर्जित किया है। जिसके तहत किसी भी क्षेत्र का किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना से वंचित न रह जाये।
बिहार फसल सहायता योजना हेतू पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- बिहार का किसान आवेदक को ही लाभ दिया जाएगा।
- तथा आवेदक किसान के पास बैंक खाता होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ लेने के लिय जमीन से जुड़े बैध कागज जैसे – खतौनी / जमाबंदी होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
फसल सहायता राशि बिहार हेतु आवेदन के लिए आपके पास निम्न दस्तावेज का होना आवश्यक है।
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- खेत के कागज
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- फसल ख़राब होने संबधी घोषणा पत्र।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
बिहार राज्य फसल सहयता योजना पोर्टल पर आपदा से फसल ख़राब होने पर किसान अपना फार्म ऑनलाइन भर सकते है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे की बीच कर सकते है। इच्छुक आवेदनकर्ता किसान जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है। उन्हें अपना आवेदन फार्म ऑनलाइन भरना होता है। आवेदन करने की प्रक्रिया हमने नीचे दी गई है।
- आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- आपको ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए क्लिक करें विकल्प मिलेगा। (उदारहण के लिए नीचे फोटो दी गयी है।) आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आप अगले पेज पर आ जायेगें। इस पेज पर आपको किसान पंजीकरण के लिए पंजीकरण करें विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप फिर से नए पेज खुलकर आ जायेंगा|
- आपके पास अब नए पेज पर आधार कार्ड है या नहीं है, विकल्प आएगा। आप यहां पर यदि आधार कार्ड है तो हाँ विकल्प पर क्लीक कर दें। अगले पेज पर आधार नंबर भरकर सबमिट कर दें।
- फिर आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड (otp) प्राप्त होगा। आपको उसे यहां पर सत्यापित कर दें।
- सत्यापित करने के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
Bihar Fasal Sahayata Yojana पोर्टल पर लॉगइन कैसे करे
- आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- फिर आपको लॉगइन के सेक्शन के अंतर्गत मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।
FAQ‘s
बिहार सरकार द्वारा बिहार फसल सहायता योजना के तहत किसानों के फ़सल में 20% या उससे अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टर के अनुसार धनराशि दी जाएगी।
जी हां, इसमें सिर्फ बिहार के किसान ही आवेदन कर सकते है।
1800 1800 110
किसान भाई को इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.pacsonline.bih.nic.in/fsy/) पर जाना होगा। जिसकी सारी जानकारी हमने उपर दी है।