बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023: एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: आज के समय में व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते है| जिसके कारण अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन अब इस योजना के माध्यम से इस भेदभाव को खत्म किया जा सकेगा। दोस्तों आज हम आपको Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 से जुडी सभी महत्वपुर्ण जानकारी देने जा रहे है| जैसे की इसका उदेश्ये ,पात्रता ,लाभ ,महत्वपुर्ण दस्तावज ,आवेदन प्रक्रिया आदि| यदि दोस्तों आप भी इस योजना के पात्र बनना चाहते है तो हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े |

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

जैसा की हम सभी जानते है हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत व्यक्ति स्थित है जो की अपनी जाति में ही विवाह करने को मान्य मानते है| क्यूंकि दूसरी जाति के लोगो को अपने से निचा देखते है | इस तरह की सोच में बदलाव लाने के लिए हमारे देश की सरकार ने कई योजना का संचालन किया है| ऐसी ही एक योजना को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार ने भी अपने राज्य आरम्भ किया है जिसका नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है| इस योजना के माध्यम अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को प्रोत्साहन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितेश कुमार जी के दुवारा बिहार में रहने वाले लोगो की सोच में बदलाव लाने के लिए आरम्भ की गई है| बिहार में स्थित वो सभी लोग जो की अंतरजातीय में विवाह करने को नापसंद करते है और दूसरी जाति के लोगो को खुद से निचा समझते है| इस तरह के भेद भाव को मिटाने के लिए बिहार सरकार ने बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आरम्भ किया है| योजना के माध्यम से अंतरजातीय में विवाह करने वाले वर वधु को सरकार दुवारा 2.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी|

इस धनराशि से विवाहित जोड़ी को आर्थिक सहयता प्राप्त होगी। बिहार सरकार ने इस योजना को सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चैयरमेन के द्वारा शुरु किया गया है। Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Bihar 2023 में दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे विवाहित जोड़े के जॉइंट खाते में एकमुश्त हस्तांतरित की जाती है। यदि लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो लाभ की राशि लाभार्थी से वसूल कर ली जाएगी।

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का मूलभूत उद्देश्य  

इस योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्द्श्ये यही है की बिहार में अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहित किया जा सके|जिससे की समाज में जाति को लेकर कोई भेद भाव उत्पन्न ना हो सके | इस योजना का लाभ लाभार्थी को तभी प्रदान किया जायगा अगर पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से हो और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना हो | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार में दी जाने वाली धन राशि को प्राप्त कर विवाहित जोड़ा अपने विवाह में भी लगा सकता है इससे उनकी आर्थिक ज़रूरतों में सहायता मिल पाएगी |

प्रदेश के नागरिकों के अंतर्गत इस योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी| जिसके माध्यम से होने वाले जाति वाद को ख़तम किया जा सके और पिछड़े वर्ग को लेकर भी समानता की भावना को विकसित किया जा सके|

Important Details Of Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023

योजना का नामबिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
किसने आरंभ कीबिहार सरकार
उद्देश्यअंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना
लाभार्थीबिहार के नागरिक
साल2023
आर्थिक सहायता2.5 लाख रुपए
राज्यबिहार
आधिकारिक वेबसाइटhttp://ambedkarfoundation.nic.in/

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की आर्थिक सहायता

लाभार्थी जोड़े को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करना जरूरी है। इसके बाद उनको 1.5 लाख रुपए उनके जॉइंट बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी और बची हुई राशि का फिक्स्ड डिपॉजिट 3 सालों के लिए किया जाएगा। 3 साल बाद यह फिक्स डिपाजिट की राशि और उस पर अर्जित हुआ ब्याज विवाहित जोड़े को प्रदान कर दिया जाएगा। बिहार के जिलों एवं मंडलों में सामूहिक अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया जाएगा और विवाह का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा।

योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

  • प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ स्तिथिओ में छूट भी प्रदान की जा सकती है।
  • केवल अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ही 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते है
  • लाभ की राशि एक किस्त में लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जातीं है
  • पति एवं पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
  • विवाह का पंजीकरण होना चाहिए।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितेश कुमार जी के दुवारा बिहार में रहने वाले लोगो की सोच में बदलाव लाने के लिए आरम्भ की गई है|
  • योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है।
  • प्रदेश के नागरिकों के अंतर्गत इस योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी|
  • योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वाले वर वधु को सरकार दुवारा 2.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी |
  • इस योजना का लाभ लाभार्थी को तभी प्रदान किया जायगा अगर पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से हो और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना हो|
  • सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करने अनिवार्य है।
  • आज के समय में व्यक्ति अपनी जाती में ही विवाह करना पसंद करते है | सरकार दुवारा इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय में विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी |
  • Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
  • यदि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कोई भी गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो लाभार्थी से लाभ की राशि की वसूली कर ली जाएगी।

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता

  • योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासी उठा सकते हैं।
  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है।
  • विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
  • विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना अनिवार्य है।
  • यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • शादी की फोटो
  • शादी का कार्ड
  • राशन कार्ड

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन

  • सर्वप्रथम आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना है।
  • इसके पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना है|
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछ गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि दर्ज करना है।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • इसके पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना है।
  • इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

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