Prasuti Sahayata Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी के द्वारा 01 अप्रैल 2018 को गरीबी रेखा से निचले वर्ग की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Prasuti Sahayata Yojana का शुभारम्भ किया गया| इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन करने वाली गर्भवती महिला को राज्य सरकार की ओर से 16 हजार रूपये तक की वित्तीय मदद की जायगी|
प्रसूति सहायता योजना का लाभ राज्य की केवल वही महिलाय उठा सकती है जो श्रमिक मजदूर है| राज्य की जितनी महिलाये इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है वे नीचे दी गयी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का पालन करके योजना का लाभ उठा सकती है|
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MP Prasuti Sahayata Yojana
मध्यप्रदेश की श्रमिक गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना के तहत डिलीवरी के समय आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक मदद ₹16000 की होगी जो उन्हें दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त ₹4000 और दूसरे किस्त ₹12000 होगी। आवेदक महिला का खुद का बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि Madhya Pradesh Prasuti Yojana मे दी जाने वाली आर्थिक मदद बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाती हैं। इसके अलावा लाभार्थी गर्भवती महिला को सरकार इस आर्थिक मदद के साथ-साथ उनकी डिलीवरी होने के 3 महीने पहले से उनकी मजदूरी का 50% वेतन भी देगी। साथ ही लाभार्थी महिला को चेकअप एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹1000 भी दिए जाएंगे।
मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन नंबर
प्रसूति सहायता योजना के मुख्य उद्देश्य (Objective)
प्रसूति सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं से है जो गर्भावस्था के समय मजदूरी नहीं कर पाती है जिस कारण उन महिलाओं को डबल नुकसान हो जाता है एक तो वे मजदूरी करके पैसे नहीं कमा पाती है और दूसरे प्रसव के समय होने वाला चिकित्साः का व्यय होता रहता है| इसी कारण मध्य प्रदेश सरकार ने Prasuti Sahayata Yojana का आरम्भ किया, जिससे गर्भवती श्रमिक महिलाओ की सभी परेशानी को ख़तम किया जा सकता है| राज्य सरकार की और से उन सभी गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पहले के अंतिम तीन माह में होने वाले खर्च और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 16 हजार रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है|
प्रसूति सहायता योजना 2023- सम्पूर्ण जानकारी
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना 2023 |
आराम्भित योजना | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी के द्वारा |
उद्देश्य | गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
कब शुरू हुई | 01 अप्रैल 2018 |
लाभार्थी | राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन आवेदन |
लाभ | 16 हजार रूपये से अधिक |
आवेदन की अंतिम | तिथि घोषित नहीं की गयी |
योजना के तहत मिलने वाली धनराशि
प्रसूति सहायता योजना के तहत मिलने वाली कुल धनराशि 16 हजार रूपये राज्य की गर्भवती महिलाओं को 2 किस्तों में प्रदान किये जायगे पहली क़िस्त में प्रसव से पहले तीन माह के भीतर चिकित्सक अथवा एएनएम(Doctor or ANM) द्वारा 4 जांचे करने के बाद 4000 हजार रूपये प्रदान किये जायगे, तथा दूसरी क़िस्त में 12 हजार रूपये प्रदान किये जायगे| ये क़िस्त प्रसव के बाद शिशु पंजीकरण करने पर तथा एचबीवी टीकाकरण Zero Dose, VCG, OPD and HBV Vaccination करने के बाद प्रदान की जायगी|
MP Prasuti Sahayata Yojana के लाभार्थी
- आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन कृषि मजदूर
- सिलाई का कार्य करने वाली महिला
- लघु किसान महिला
- ऑटो रिक्शा चालक
- प्लास्टिक बनाने वाले
- धूप अगरबत्ती बनाने वाले परिवार की महिलाए
- मत्स्य पालन वाले गरीब घरो की महिला
- तेल के मिलो में काम करने वाले
- पत्थर तोड़ने वाले, कचरा वाले
- बढ़ाई, घरेलू श्रमिक
- चमड़े की चीजे बनाने वाले लोग
- फर्नीचर बनाने वाले
- आटा व दाल के मिल में काम करने वाले
- ईंट बनाने वाले श्रमिक महिलायें
- सफाई कर्मी व सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले
- लकड़ी का काम करने वालेबर्तन बनाने वाले
- जूते बनाने वाले
- माचिस बनाने वाले
- लोगो के घरो में काम करने वाली महिलाएं
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लाभ (Benefits)
- प्रसूति सहायता योजना के तहत लाभार्थी को 16 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जायगी|
- राज्य की प्रत्येक श्रमिक गर्भवती महिलाओं का योजना का लाभ प्रदान किया जायगा|
- इस योजना के अंतर्गत राज्य की वे महिलाएं भी लाभ उठा सकती है जो जननी सुरक्षा योजना तथा मातृत्व वंदना योजना की पात्र है|
- Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana का लाभ मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्र की 18 वर्ष से अधिक आयु वाली गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया जायगा|
- श्रमिक महिलाओ को गर्भावस्था के समय कोई भी आर्थिक परेशानी नहीं होगी|
- योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से काफी आसानी से सभी खर्चों को किया जा सकता है तथा घर की जरुरत भी पूरी की जा सकती है|
- प्रसव से पहले के तीन माह का 50 प्रतिशत वेतन सरकार द्वारा प्रदान किया जायगा|
MP Ladli Laxmi Yojana Certificate Download
प्रसूति सहायता योजना के तहत जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- वोटर आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- गर्भावस्था प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- प्रसव सम्बन्धी दस्तावेज
- फोटो
प्रसूति सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
- प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत राज्य की जितनी भी पात्र महिलाये आवेदन करना चाहती है उन्हें सर्वप्रथम लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर पंजीकरण करना होगा|
- पंजीकरण करने के लिए आपको अधिकारी के ऑफिस से सबसे पहले आवेदन फॉर्म लेना है|
- अब फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है तथा फॉर्म में लिखे गए दस्तावेजों की फोटो स्टेट को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है|
- अब इस आवेदन फॉर्म को उस अधिकारी के ऑफिस में जमा कर देना है|
- याद रहे योजना के तहत आवेदन फॉर्म प्रसव से 6 सप्ताह पहले ही भर दे, यदि किसी कारन वंश पहले आवेदन नहीं कर पाय तब आपको प्रसव के समय या तुरंत बाद आवेदन फॉर्म को भर देना है|
- अब आप योजना का लाभ उठाने के लिए तैयार है|
Conclusion
दोस्तों हम उम्मीद करते है की आपको हमारे आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि प्रसूति सहायता योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करते रहेंगे अगर आपको कोई भी कठिनाई आए तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है।