उत्तराखंड सरकार द्वारा Mukhyamantri Swarojgar Yojana की शुरुआत की जा रहीं हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रवासी मजदूरो को रोजगार मुहैया कराया जा रहा हैं। ताकि प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दोस्तों आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुडी सभी जानकारी विस्तार से दे रहें हैं। यदि आप इस योजना को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
इस योजना के तहत सरकार के द्वारा बिजनेस शुरू करने के लिए 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
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Mukhyamantri Swarojgar Yojana
वित्तीय वर्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा मजदूरों की स्थति को ध्यान में रखते हुए, इस योजना का संचालन किया गया हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य के वो मजदूर जो लॉक डाउन की वजह से अन्य दूसरे राज्यों में फसे हुए थे, उनके वापस आने पर उनेह बेहतर रोजगार प्रदान किया जा रहा हैं। ताकि उनेह अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी व बी़ में 20 प्रतिशत और सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana |
उद्देश्य | प्रवासी मजदूरों को लोन उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | राज्य के प्रवासी मजदूर |
ऑफिसियल वेबसाइट | msy.uk.gov.in |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana का उद्देश्य
दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं की आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु, सरकार द्वारा समय- समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहें हैं। ताकि बेरोजगार नागरिक आत्मनिर्भर बन सके। ऐसी ही एक नई योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रहीं हैं जिसका नाम उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हैं। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को लोन उपलब्ध कराना हैं। क्योकि लॉक डाउन की स्थति में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फस गए थे, जिसके बाद वापस आने पर उनेह काफी समस्याओ का सामना करना पड़ा। इसलिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इस सराहनीय योजना को शुरू किया गया हैं जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का उद्योग आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया जायेगा| इस योजना का लाभ प्राप्त करके लाभार्थी अपना और अपने परिवार का भरना पोषण आसानी से कर सकेगें।
नैनो उद्यमी योजना के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां
- सब्जी व फल विक्रेता
- फास्ट फूड
- चाय पकौड़े ब्रेड अंडा आदि विक्रेता
- दर्जी
- प्लंबर
- इलेक्ट्रीशियन
- मोबाइल रिपेयर
- मोबाइल रिचार्ज
- ब्यूटी पार्लर
- सिलाई बुनाई
- बुक बाइंडिंग
- प्रिंटिंग
- चूड़ी विक्रेता
- धूप अगरबत्ती निर्माण
- झाड़ू निर्माण
- पेपर बैग निर्माण
- कैलेंडर निर्माण
- मशरूम उत्पादन
- सब्जी उत्पादन
- कुल बिक्री
- कारपेंटर
- बेकरी आदि
उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
Mukhyamantri Swarojgar Yojana के अंतर्गत वित्तीय सहायता
विनिर्माण क्षेत्र- | 25 लाख रुपए |
सेवा क्षेत्र | 10 लाख रुपए |
व्यापार क्षेत्र | 10 लाख रुपए |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana के अंतर्गत मार्जिन मनी
उत्तराखंड सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में 10% परियोजना लागत का पैसा बैंक में जमा करना हैं। ताकि उनेह लोन आसानी से मिल सके। जबकि विशेष श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में परियोजना लागत का 5% पैसा बैंक में जमा करना हैं।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तराखंड सरकार द्वारा Mukhyamantri Swarojgar Yojana की शुरुआत की जा रहीं हैं।
- इस योजना के तहत उत्तराखंड में वापस लोटे प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का उद्योग आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया जायेगा |
- Mukhyamantri Swarojgar Yojana के ज़रिये उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को आत्मनर्भर और सशक्त बनाया जा रहा हैं।
- यह लोन सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य शैडयूल्ड बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जायेगा |
- Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana के माध्यम से विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा |
- इसके साथ ही एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी व बी़ में 20 प्रतिशत और सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में दिए जाएंगें।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य के प्रवासी मजदूर अपना और अपने परिवार का भरना पोषण कर सकेगे।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana की पात्रता
- उत्तराखंड सरकार द्वारा Mukhyamantri Swarojgar Yojana का लाभ राज्य के मूल निवासी को दिया जाएगा।
- इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए |
- प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिवयंगजन के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।
- लाभार्थी Mukhyamantri Swarojgar Yojana का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके साथ ही लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा।
- लाभार्थी पिछले 5 वर्ष में किसी अन्य सरकार योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास
- आय प्रमाण पत्र
- फोटो
- आदि।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana के लिए आवेदन कैसे करे?
- आपको सबसे पहले उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं।
- वहां आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- आपको इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करना हैं।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी नाम , पिता /पति का नाम , जन्मतिथि आदि भरनी हैं।
- आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करने राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शैडयूल्ड बैंक में से किसी एक बैंक में जाकर अपना आवेदन फॉर्म को जमा करना हैं।
- आप इस प्रकार पंजीकरण की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana में विभागीय/बैंक लॉगिन करने की प्रक्रिया
- इसके लिए आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं।
- वहां आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना हैं।
- फिर विभागीय/बैंक लॉगिन करे के विकल्प पर क्लिक करेंगें।
- जिसके बाद आपके सामने लॉगिन फार्म खुल जाएगा।
- आप इसमें अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करेंगें।
- अंत में आपको लॉग इन करे के विकल्प पर क्लिक करना हैं।
- आप लॉगिन की प्रक्रिया को इस प्रकार पूरा कर पाएंगें।
आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- आप सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगें।
- वहां पहुंचकर आपको होम पेज दिखाई देगा।
- इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना हैं।
- क्लिक करने के बाद आपको आवेदन के प्रारूप पर क्लिक करना करना हैं।
- जिसके बाद यह प्रारूप आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
FAQ’s
प्रवासी मजदूरों को लोन उपलब्ध कराना हैं ।
राज्य के प्रवासी मजदूरों को ।
विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।