Rajasthan Antarjatiy Vivah Protsahan Yojana: राजस्थान सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को लेकर एक नई योजना की शुरुआत की हैं जिसके माध्यम से राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार द्वारा लाभार्थी को 10 लाख रुपय की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का नाम Rajasthan Antarjatiy Vivah Protsahan Yojana है। सरकार द्वारा इसके अंतर्गत पहले इंटरकास्ट मैरिज पर 5 लाख रुपए प्रोत्साहन दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रु0 कर दिया गया हैं। ताकि राज्य के अंतर्जातीय विवाह करने वालो को किसी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। सरकार द्वारा चलायी गई ये योजना एक अहम योजना हैं जिसका लाभ राज्य के मूल निवासियों को दिया जाएगा।
आप भी राजस्थान राज्य के नागरिक हैं और राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपको डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे- इस योजना के अंतर्गत आवेदन कौन कर सकता है? पात्रता एवं दस्तावेज आदि सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का नाम डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। परन्तु उस समय इस योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए नव दंपती को दिए जाते थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2013 में राजस्थान सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। लेकिन अब हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट पेश करते हुए इस स्कीम मे दी जाने वाली राशि को बढाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया हैं। अब नव दंपती को राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 10 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन अंतरजातीय विवाह करने वाले जुड़े में से कोई एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
Short Details Of Rajasthan Antarjatiy Vivah Protsahan Yojana
योजना का नाम | राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
राज्य | राजस्थान |
वर्ष | 2023 |
प्रोत्साहन राशि | 10 लाख रुपए |
लाभार्थी | युवक-युवती में से कोई एक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए। |
ऑफिसियल पोर्टल | https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx |
विभाग | सामाजिक न्याय विभाग |
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि
हम आपको बता दें की सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत छूआछूत निवारण की दिशा में कोई भी सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह करता हैं तो इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार Rajasthan Inter-caste Marriage Scheme (राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना) को अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा हैं तथा इस योजना के अंतर्गत नव दम्पति को 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिकस्ड डिपोजिट कराए जाएंगे। इसके बाद बाकी 5 लाख रुपए संयुक्त रूप से बैंक खाते में जमा करवाए जाएंगे। योजना के अंतर्गत 75% राशि राज्य सरकार और 25% राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी ।
जानिए Rajasthan Anterjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवक-युवती में से कोई एक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए।
- इसके आलावा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले नव दम्पति की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले युगल के पास विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण या अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल की वार्षिक आये 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक वर्ष की अवधि में आवेदन प्राप्त होने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- इसके आलावा लाभार्थी को केवल एक बार ही विवाह करने पर लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
- सक्षम प्राधिकरण- अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।
- सक्षम प्राधिकारी- अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
- राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
- शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
- युगल के आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की प्रति।
- बचत खाता संख्या एवं पैन कार्ड की प्रति।
- युवक-युवती का आय प्रमाण पत्र।
- युगल की संयुक्त फोटो
- विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- करने के लिय आपको सबसे पहले Rajasthan SJMS पोर्टल https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/ पर जाना है।
- ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि आप https://sso.rajasthan.gov.in/signin पोर्टल पर पहुंच जाएं।
- लिंक पर क्लिक करके पहले अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। https://sso.rajasthan.gov.in/register
- ओपन होने के बाद ‘Citizen’ सेक्शन पर क्लिक करके SJMS Application के लिंक पर क्लिक करना है।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ठीक से भर कर सबमिट के बटन पर CLICK कर देना है।
- शादी के 1 साल के अंदर ही ले सकते हैं। एक साल बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।