Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana: किसानो को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत कार्य करते समय किसी वजह से किसान भाइयो के साथ कोई दुर्घटना या किसान की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। किसानो को आर्थिक सहायता के रूप में मिलने वाली सहायता राशि उनकी परिस्थती को देखते हुए 50 हजार से 2 लाख रु0 तक प्रदान की जाएगी।
यदि आप इस योजना की सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपको Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 की सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, योजना की पात्रता क्या होंगी, आवश्यक दस्तावेज क्या है, योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं आदि सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किसानो को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाए संचालित की जाती हैं, ताकि किसानो को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 24 फरवरी 2021 को राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 की शुरुआत की गई हैं। इस योजना के माध्यम से यदि किसानो के साथ खेती करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो उसको राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में धनराशि प्रदन की जाएगी, ताकि वह अपनी आर्थिक स्थति में सुधार कर सके।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य
जैसा की हम सभी जानते हैं की किसानो को खेती करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं, यहां तक की उनके पास खेती करने के लिए नए उपकरण भी मौजूद नहीं होते हैं। जिस कारण उनके साथ कभी- कभी दुर्घटना भी घट जाती हैं। इन सभी हालातो को देखते हुए,राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा 24 फरवरी 202 1को राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई हैं। जिसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानो की दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना हैं। क्योकि हम सभी जानते हैं की हमारे देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर हैं कृषि ही उनका रोजगार हैं। खेती करते समय हर साल कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती हैं जिससे किसानो के साथ बड़े हादसे जैसे – विकालंग या किसान लोगो की मौत तक हो जाती हैं विकलांगता के कारण उनकी पूरी जिंदगी एक बोझ बन जाती हैं।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana बहुत ही सराहनीय हैं क्योकि इस योजना के माध्यम से किसानो को 50 हजार से 2 लाख रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं। ताकि किसानो को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शूरु करने में 2000 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया हैं।
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Highlights
राज्य | राजस्थान |
योजना नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
किस के द्वारा | माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा |
योजना की शुरुवात तिथि | 24 फरवरी 2021 |
वर्तमान साल | 2024 |
डिपार्टमेंट | कृषि विभाग |
लाभ लेने वाले | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानो की दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता राशि उन्हें प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड |
सहायता राशि | 50 हजार से 2 लाख |
बजट | 2000 करोड़ |
आधिकारिक वेबसाइट | rajasthan.gov.in |
योजना की श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजना |
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कृषक साथी योजना राजस्थान का लाभ किन परिस्थितियों में मिलेगी
- राज्य के वो किसान जो खेत में काम कर रहे हो और उन्हें सांप, बिच्छू ने काट लिया हो और उससे उनकी मृत्यु हो गयी हो।
- इसके अलावा यदि किसान खेतो में सिंचाई करते वक़्त या कुवें खोदने से अगर मर जाते है तो उन्हें 200000 लाख तक की राशि दी जाएगी।
- या फिर किसानो की कृषि यंत्रो और बड़ी बड़ी मशीन का उपयोग करते समय मौत हो जाएं।
- टूबवेल बनाते समय या खेत में बिजली द्वारा करंट लगने की परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय राशि दी जाएगी।
- किसान द्वारा अनाज की भरी बोरियो को ले जाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसा हो जाएं।
- किसान खेतो में काम कर रहा है और उसी समय किसान के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाए और वह मर जाएं ऐसी स्थिति में वित्तीय राशि उनके परिवार को प्रदान की जाएगी।
सीएम कृषक साथी योजना के अंतर्गत मिलने वाली मदद राशि
सीरियल नंबर | स्थिति | मदद राशि |
1 | यदि किसी किसान की मौत हो जाती है | 2 लाख रुपये |
2 | अगर कोई किसान सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में चला गया हो या रीड फ्रैक्चर हो जाएं | 50 हजार रुपये |
3 | यदि किसी किसान 2 अंगो में विकलांगता हो जाएं (जैसे: दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, या एक हाथ और एक पैर) | 50 हजार रुपये |
4 | किसान महिला या पुरुष के बालो की डी-स्कल्पिंग होने पर | 40 हजार रुपये |
5 | अगर किसान का 1 अंग विकलांग हो जाएं (जैसे: एक हाथ, एक पैर, एक आंख या टखना यानि एंकल ) | 25 हजार रुपये |
6 | किसान महिला या पुरुष की 4 उंगलियां कट जाने पर | 20 हजार रुपये |
7 | किसान महिला या पुरुष की 3 उंगलियां कट जाने पर | 15 हजार रुपये |
8 | किसान महिला या पुरुष की 2 उंगलियां कट जाने पर | 10 हजार रुपये |
9 | किसान महिला या पुरुष की 1 उंगलियां कट जाने पर | 5 हजार रुपये |
10 | यदि किसान का एक्सीडेंटल फ्रैक्चर हो जाएं | 5 हजार रुपये |
CM कृषक साथी योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के निम्नलिखित लाभ हैं जैसे –
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानो की दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना हैं ।
- सहायता के रूप में किसानो को दी जाने वाली राशि 50 हजार से 2 लाख तक दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उन किसानो को दिया जाएगा जिन किसानो की मृत्यु या किसी हादसे की वजह से विकलांग हो गए हो।
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2021 को की गई थी।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन फार्म सही से भरकर सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा
- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत आवेदन फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से भरा जा सकता है।
- इसके लिए सबसे जरूरी हैं की आपका खुद का बैंक खता होना चाहिए वो भी आधार से लिंक होना जरूरी हैं।
- राज्य सरकार दुरारा शुरू की गई इस योजना से कृषि में भी विकास होगा।
- किसानो को राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना मे दुर्घटना के 6 महीने के अंदर ही इसका आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ का बजट तैयार किया है।
- योजना का लाभ प्राप्त करके किसानो के परिवार को किसी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पात्रता क्या होगी?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्न पात्रता होनी चाहिए जैसे –
- आवेदन केवल राज्य का मूल निवासी ही कर सकता हैं।
- इस योजना के अंतर्गत वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिन किसान की मृत्यु या अपंगता खेती करने के दौरान हुई है
- इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको अपना पंजीकरण करवाना बहुत जरुरी है।
- वह किसान जिनकी आयु 15 से 70 साल के बीच हैं वह सभी पात्र होंगे
- आवेदक किसान का खुद का बैंक खता होना जरुरु हैं वो भी आधार से लिंक होना चाहिए।
- यदि किसान की दुर्घटना में मोत हो जाती हैं तो मिलने वाली सहायता राशि उनकी पत्नी या बच्चों को दी जाएगी।
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इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स
SDM(सब डिविशनल मजिस्ट्रेट) के केस में स्वीकृति पत्र | हियर डिटेल रिपोर्ट (वारिस विस्तार रिपोर्ट) | क्षतिपूर्ति बॉन्ड |
FIR और पंचनामा पुलिस जाँच रिपोर्ट | मृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट | मृत्यु प्रमाण पत्र |
आयु प्रमाण पत्र | विकलांगता प्रमाण पत्र | इन्शुरन्स निर्देशक द्वारा मांगे अन्य प्रमाण पत्र |
विकलांगता फोटो | जन्मप्रमाण पत्र | मूलनिवास प्रमाण पत्र |
जमीन से जुड़े कागजाद | योजना का एप्लीकेशन फॉर्म | आधार कार्ड |
पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस | बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड | बैंक पास बुक |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- आपको योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले नजदीकी कृषि विभाग (एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट) में जान होगा।
- वहां जाने के बाद आप राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म लेना है।
- आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: नाम, मोबाइल नंबर, आपका पता आदि को ध्यानपूर्वक भर दें।
- फिर इसकी सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको इसमें मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी को इसके साथ अटैच करके लगा दें।
- इसके बाद आप एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले ताकि कोई भी गलती हो तो उसे सुधार लें।
- योजना के तहत भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म को डिपार्टमेंट अधिकारी के पास जमा करा दें।
- इस के बाद अंत में आपके सभी डाक्यूमेंट्स व फॉर्म का वेरिफिकेशन (सत्यापन) किया जायेगा।
- वेरोफिकशन हो जाने के बाद सहायता राशि को आपके बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी।