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बिहार पेंशन योजना 2019
बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019 शुरू की है। इस पेंशन योजना के तहत, राज्य के पुराने लोगों को बिहार सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो। बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, राज्य के पुराने नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा Rs.400/माह महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रदान किया जाता है। आज हम आपको इस पृष्ट पर को आपली करने के बताएँगे जिन्हे आपको बस फॉलो करना है और के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है।
बिहार वृद्धा पेंशन योजना 2019 के लाभ –
बिहार सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के कुछ लाभ इस प्रकार हैं –
- राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
- राज्य के नागरिक वृद्धावस्था में प्राप्त वित्तीय सहायता से आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- यह योजना राज्य के गरीब नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाएगी।
- वृद्धावस्था में, राज्य के नागरिकों को आय के साधन मिलेंगे।
- बिहार वृद्धा पेंशन योजना 2019 के लिए आवश्यक दस्तावेज –
(रजिस्ट्रेशन) बिहार पत्रकार सम्मान योजना पत्रकारों के लिए 6000 रुपये मासिक पेंशन
राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं –
- इस योजना का लाभ पाने के लिए नागरिकों के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- केवल राज्य के नागरिकों को योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए, योजना के लिए आवेदन करने वाला आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए, आवेदक को वृद्धावस्था का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता भी होना चाहिए।
कैसे अप्लाई करे बिहार पेंशन योजना 2019– 5 Easy Steps
- सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट (http://edistrict.bih.nic.in) पर जाना होगा
- अब आपको bihar pension yojana के फॉर्म पर क्लिक करना है।
- जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं। बिहार वृद्धा पेंशन योजना 2019 फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरें। और सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें।
- फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद, एक बार फिर से अपनी सभी जानकारी को जांच लें। और फिर अपना फॉर्म सबमिट करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद, प्राप्त पंजीकरण पर्ची को प्रिंट करके अपने पास रख लें।