|Registration| मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2023: ऑनलाइन आवेदन

Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP : दोस्तों मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को खेत में सिंचाई करने के लिए सरकार के द्वारा से सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh 2023 के तहत केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा 90 फीसद तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान सोलर पंप प्राप्त करके अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं।

Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP

तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा से मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश से संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करेंगे तथा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

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Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP 2023

भाइयों इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिनके यहां पर बिजली का विकास नहीं है। जहां कृषि पंपों हेतु स्थाई कनेक्शन नहीं है। और जहां विद्युत कंपनियों की वाणिज्यिक हानि अधिक है। एवं ट्रांसफार्मर हटा लिए गए हैं तथा जहां खेत की दूरी बिजली की लाइन से 300 मीटर से अधिक है या नदी बांध के समीप ऐसे स्थान हो जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, एवं फसलों के चयन के कारण जहां वाटर पंपिंग की आवश्यकता ज्यादा रहती हो। इस मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत डीजल पंप को के स्थान पर सरकार के माध्यम से खेत की सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाए जाएंगे।

Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh का विस्तार

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना पर अनुदान का लाभ केवल इसी शर्त पर प्राप्त कराया जाएगा कि यदि किसान के माध्यम खेत के खसरे या बटाकित खसरे पर भविष्य में किसी भी विद्युत पंप लगाए जाने पर अनुदान नहीं प्राप्त किया जाये। किसान को एक स्वप्रमाणीकरण जमा करना होगा। जिसमें यह घोषणा करनी होगी। कि किसान ने वर्तमान में उस खसरे या बटाकित खसरे की भूमि पर कोई भी विद्युत पंप संचालित या संयोजक नहीं किया है। अगर किसान ने उस खसरे या फिर बटाकित खसरे पर विद्युत पंप संचालित या संयोजित किया है। तो इस स्थिति में किसान उस पर मिले अनुदान को छोड़ देता है और बिजली के पंप को हटवा देता है। तो किसान को सोलर पंप के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के माध्यम MP Solar Pump Yojana का विस्तार भी मार्च 2024 तक कर दिया जाएगा। जिससे कृषि क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का उद्देश्य (Objective)

दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। कि राज्य के किसान डीजल पंप की सहायता से खेतों में सिंचाई करते हैं। जिससे किसानों का बहुत सारा पैसा खर्च भी होता है। डीजल के उपयोग से पंप के माध्यम सिंचाई करने से प्रदूषण भी काफी होता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP का आरंभ किया है। इस योजना के तहत एमपी के किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सब्सिडी दर पर सोलर पंप उपलब्ध करवाना और राज्य में बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना है।

इन सोलर पंप की सहायता से खेतों में सिंचाई करने से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी। राज्य विद्युत कंपनियों के माध्यम से बिजली की अस्थाई कनेक्शन को कम करना है और यही इस योजना को आरंभ करने का प्रमुख उद्देश्य हैं।

Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP 2023 हाइलाइट्स

योजना का नाममुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
किसके माध्यम से आरंभ की गईमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम
उद्देश्यसोलर पंप के लिए अनुदान देना
लाभार्थीमध्य प्रदेश राज्य के किसान
साल2023
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन मोड
श्रेणीमध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटcmsolarpump.mp.gov.in

Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh के प्रकार

क्र.सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकारहितग्राही किसान अंश (रु.)डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
11 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल19000/-30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
22 एच.पी.डी.सी. सरफेस23000/-10 मी. के लिए 198000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी.
32 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल25000/-30 मी. के लिए 68400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
43 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल36000/-30 मी. के लिए 114000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 69000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 45000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
55 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल72000/-50 मी. के लिए 110400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 72000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 50400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
67.5 एच.पी.डी.सी.सबमर्सिबल135000/-50 मी. के लिए 155250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 101250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 70875, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
77.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल135000/-50 मी. के लिए 141750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 60750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
810 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल217840/-50 मी. के लिए 207000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 135000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
910 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल217250/-50 मी. के लिए 189000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 126000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 81000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.  

Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP के लाभ (Benefits)

  • इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के किसानों को निशुल्क सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे।
  • राज्य के जिन क्षेत्रों में ऊर्जा वितरण कंपनियों द्वारा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं की जा सकी हो जिसके कारण किसानों को सिंचाई हेतु बिजली के अस्थाई कनेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ती हो। ऐसे स्थान के किसानों को इस Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
  • ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां बिजली की पहुंच है। किंतु विद्युत लाइन से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हो उन्हें इस बीच योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • नदी या बांध के निकट के स्थान जहां फसलों के प्रकार के आधार पर सिंचाई हेतु पानी के पंप की आर्थिक जरूरत होने के कारण बिजली की ज्यादा खपत होती हो।
  • मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ राज्य के सभी किसान प्राप्त कर सकते हैं एवं सोलर पंप की मदद से आसानी से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं।

Eligibilities & Important Documents (पात्रता और आवश्यक दस्तावेज)

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास किसान कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • खेती योग्य भूमि के कागजात
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh के नियम एवं दिशा-निर्देश

  • आवेदक के द्वारा से केवल खुद की भूमि के लिए ही मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदक के द्वारा से निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना जरूरी है।
    • सोलर पंप का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही किया जाएगा।
    • इस पंप को ना ही बेचा जाएगा ना ही हस्तांतरित किया जाएगा।
    • इस योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पंप स्थापना के लिए सहमति प्राप्त करनी होगी।
    • निर्धारित समय सीमा के अंदर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को आवेदन की राशि और शेष राशि जमा करनी होगी।
    • सोलर पंप का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाएगा और इस पंप के रखरखाव का दायित्व आवेदक का होगा।
    • स्थापना के उपरांत अगर सोलर पंप में किसी तरह की टूट-फूट होती है। या फिर चोरी होती है तो इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की नहीं होगी।
    • सोलर पंप को समय-समय पर साफ करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
    • अगर सोलर पंप के किसी भी उपकरण के साथ छेड़छाड़ की गई तो इसकी जिम्मेदारी भी आवेदक की होगी।
    • आवेदक के माध्यम से दिए गए खसरे पर किसी भी तरह का विद्युत पंप संचालित नहीं होना चाहिए।
    • अगर विद्युत पंप खसरे पर पहले से लगा हुआ है तो इस स्थिति में आवेदक को विद्युत पंप के कनेक्शन को रद्द करवाना होगा।
    • आवेदन करने के बाद अगर आवेदक का मोबाइल नंबर बदल जाता है तो इस बात की जानकारी आवेदक के माध्यम मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में विवरण करनी होगी।
    • सोलर पंप की स्थापना के लिए छाया रहित स्थान उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
  • इस योजना का संचालन जिला वार लक्ष्य के अनुसार राज्य के हर जिले में किया जाएगा।
  • आवेदक के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र के साथ 5000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पक्ष में ऑनलाइन द्वारा से प्रदान करनी अनिवार्य है। अगर यह राशि नहीं प्रदान की गई तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
  • अगर आवेदक का चयन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में 5000 रुपये की राशि बिना किसी ब्याज के आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
  • यदि निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों को निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा।
  • जैसे ही चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम लाभार्थी किसान को प्रदान की जाती है। 
  • इस स्थिति में किसान को शेष राशि ऑनलाइन द्वारा से जल्द से जल्द मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को प्रदान करनी होगी।
  • शेष राशि प्राप्त होने के बाद करीब करीब 120 दिन में सोलर पंप स्थापना का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में 120 दिन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
  • सोलर पंप के स्थापना के कार्य में देरी होने पर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • सोलर पंप की स्थापना के बाद पंप को लाभार्थी किसान को प्रदान कर दिया जाएगा।
  • अगर जरूरत पड़ती है तो लाभार्थी किसान को मुख्य रोड से साइड तक ट्रांसपोर्टेशन एवं स्थापना में सहयोग प्रदान करना होगा।
  • सोलर पंप पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें सोलर पंप से संबंधित जानकारी होगी।
  • यदि किसी भी प्रकार की टूट-फूट चोरी आदि होती है तो लाभार्थी किसान को 3 दिन के अंदर अंदर एफ आई आर दर्ज करनी होगी एवं स्थापना करता और जिला कार्यालय में भी इस बात की सूचना देनी होगी।
  • लाभार्थियों के माध्यम से पंप स्थापना के बाद स्थापना करता इकाई से उनके कंपनी के मुख्यालय, सर्विस सेंटर एवं जिला स्तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है।

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मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2023 में आवेदन कैसे करें?

पहला चरण

  • सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP में आवेदन करें
  • होम पेज पर आपको नवीन आवेदन करें का विकल्प दिखाई देगा।
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगइन पेज खुल जाएगा।
  • आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
नवीन आवेदन करें
  • मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद एप्लीकेशन मोबाइल पर ओटीपी भेज कर सही नंबर की जांच करेगा।
  • ओटीपी सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सामान्य जानकारी जैसे की-
    • आवेदक का नाम
    • जिला
    • तहसील
    • गांव आदि सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना सामान्य जानकारी
  • फिर एक बार सामान्य जानकारी भरने के उपरांत आपको निम्न अनुसार स्क्रीन प्राप्ति होगी।
  • यहां पर कृषक का आधार, ईकेवाईसी, बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी, जाति स्वाघोषणा, जमीन से संबंधित खसरे की जानकारी और चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • जिसके प्रत्येक चरण नीचे दिए गए हैं।

दूसरा चरण

  • सबसे पहले आधार ईकेवाईसी का फॉर्म दर्ज करना होगा।
  • जानकारी भरने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें।
  • इसके पश्चात अगले पेज पर अपने बैंक की जानकारी दर्ज करें।
  • इसके बाद आपको सम्रग की जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • फिर जाति वर्ग की जानकारी।
  • खसरा मैपिंग की जानकारी में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे।
  • पहला आधार से जुड़े खसरे प्राप्त करने पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद उक्त स्क्रीन अनुसार जिस भी खसरे को लिंक करना है।
  • उसे चुनकर आधार से जुड़े खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन पर क्लिक करने से खसरे आवेदन के लिए सूचीबद्ध हो जाएगी।
  • अगर संबंधित कृषक के खसरे आधार से संग्लन नहीं है तो अन्य खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन पर क्लिक करने के पश्चात सिस्टम आपको निम्नानुसार स्क्रीन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इसमें आपको अपना जिला, तहसील, खसरे आदि का चयन करना होगा।
  • अब चुने गए खसरे को जोड़ने के लिए अन्य चुने खसरे लिंक करने के लिए बटन को दबाएं।
  • अंत में मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णत: सत्य है, के चेकबॉक्स को चुनकर स्वप्रमाणन देते हुए खसरे चुनकर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

हितग्राही लोगिन करने की प्रक्रिया

  • प्रथम आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको हितग्राही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
हितग्राही लोगिन करने की प्रक्रिया
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको ओटीपी भेजें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हुआ ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आप हितग्राही लॉगिन कर पाएंगे।

विभागीय लोगिन करने की प्रक्रिया

  • प्रथम आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको डिपार्टमेंट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP विभागीय लोगिन
  • अब आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • जो कि कुछ इस प्रकार से है।
    • वेंडर लॉगइन
    • डिपार्टमेंट लॉगइन
    • डिपार्टमेंट लॉगइन विद एसएसओ
  • इसके बाद आपको अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आप विभागीय लॉगिन कर सकते हैं।

यूजर मैन्युअल डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • प्रथम आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको यूजर मैन्युअल डाउनलोड करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
यूजर मैन्युअल डाउनलोड करें
  • इसके बाद आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में यूजर मैन्युअल खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना डैशबोर्ड

कुल आवेदन लक्ष्य25000
कुल प्राप्त आवेदन20063
कुल स्वीकृत आवेदन14255

मुख्यालय संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया

  • प्रथम आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यालय संपर्क के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मुख्यालय संपर्क विवरण
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • इस पेज पर आप मुख्यालय का संपर्क विवरण देख सकते हैं।

जिला कार्यालय संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया

  • प्रथम आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको जिला कार्यालय संपर्क के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
जिला कार्यालय संपर्क विवरण
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • इस पेज पर आप जिला कार्यालय का संपर्क विवरण देख सकते हैं।

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