दोस्तों आज हम आपको प्रधानमंत्री की एक नई योजना प्रधानमंत्री श्रमिक अंशदान पेंशन योजना के बारे में बताएँगे। केंद्र सरकार ने यह योजना “प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना” की उपयोजना के रूप में शरू करने का निश्च्य किया है। इस योजना में केंद्र सरकार 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों को अब अंशदान देने पर उन्हें 60 की उम्र के बाद हर माह 3 हजार रुपए की पेंशन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों के हित व कल्याण से जुड़ी इस स्कीम का शुभारंभ 5 मार्च को करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक अंशदान पेंशन योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में 15 फरवरी से नागरिक सेवा केंद्र पोर्टल पर इस सरकारी योजना के लिए पंजीयन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस लेख में हम आपको इस योजना के तथ्य तथा पंजीकरण की पूरी प्रकिया के बारे में बताएँगे।
प्रधानम्नत्री श्रमिक अंशदान पेंशन योजना
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मंधन योजना की शरूआत की गयी थी जिसकी सफलता के बाद सरकार ने इसकी एक उपयोजना के रूप में प्रधानमंत्री श्रमिक अंशदान पेंशन योजना की शरूआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागु करने का उद्देश्य लोगो में अंशदान की भावना को जाग्रत करना है जिससे व्यक्ति की मृत्य के बाद वह अंशदान के द्वारा किसी अन्य को जीवन दे सके। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई श्रमिक 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा कराने होंगे। वहीं जो कामगार 40 साल की उम्र से इसे शुरू करेगा तो उसको हर महीने 200 रुपए अंशदान के रूप में जमा कराने होंगे। सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन हेतु 18 से 40 आयु वर्ग के लोगो को चुना है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार लोगो को 60 की उम्र के बाद हर माह 3 हजार रुपए की पेंशन उपलब्ध कराएगी।
प्रधानम्नत्री श्रमिक अंशदान पेंशन योजना संक्षिप्त टिप्पणी
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प्रधानमंत्री श्रमिक अंशदान योजना की विशेषताएं
- केंद्र सरकार द्वारा यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना की उपयोजना के रूप में शरू की गयी है।
- यह योजना देश में अंशदान को बढ़ावा देने के लिए की गयी है।
- इस योजना में सरकार अंशदान कर चुके 18 से 40 आयु वर्ग के लोगो को 60 की उम्र के बाद हर माह 3 हजार रुपए की पेंशन उपलब्ध कराएगी।
- प्रधानमंत्री श्रमिक अंशदान योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत घरेलू कामगार, वॉशर मैन, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़े के श्रमिक, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक, कूड़ा बीनने वाले, कृषि मंडियों के कामगार, मोची, धोबी, मनरेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी सभी को लाभ पहुंचाएगी।
प्रधानमंत्री श्रमिक अंशदान योजना के लिए पात्रता
- प्रधानमंत्री श्रमिक अंशदान योजना के लिए केवल 18 से 40 आयु वर्ग के युवा ही आवेदन कर सकते है।
- श्रमिक अंशदान योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- यह पेंशन स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत लागु नहीं की गयी हैं। उन श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री श्रमिक अंशदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक की सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट के पासबुक
- आवेदक का आधार कार्ड व मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री श्रमिक अंशदान योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण
- सबसे पहले आपको नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट @ http://nagriksevakendra.com पर जाना होगा।
- नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचने पर आपको Online Registration के पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा यहाँ आपको अपना अनिवार्य फ़ील्ड विवरण प्रदान करना होगा।
- आगे आपको अपने सम्बंधित दस्तावेज जैसे -सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट की पासबुक तथा आधार कार्ड अपलोड करना होगा।
- अब आप अपने आवेदन की अच्छी तरह जाँच कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दे। इस प्रकार आपकी ऑनलाइन पंजीकरण प्रकिया पूरी हो जाएगी।
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