Uttarakhand Shramik Panjikaran: जैसा की आप सब लोग जानते है हमारे देश में श्रमिक लोग अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कई परेशानिओ का सामना करते है जिससे उन सब की आर्थिक स्थिति ठीक हो पाय | परन्तु ऐसा करने में वो सभी असफल रहते है| इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार कई प्रकार की योजनाओ का आरम्भ करती चली आ रही है | ताकि श्रमिक लोगो को आर्थिक सहायता मिल पाए और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े | ऐसी ही एक योजना का शुभारम्भ उत्तराखंड सरकार ने किया है जिसका नाम Uttarakhand Shramik Panjikaran है | जो भी श्रमिक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वो सभी हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े |
आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे की श्रमिक पंजीकरण क्या है ,इसका उद्देश्ये ,लाभ ,आवेदन प्रकिर्या ,विशेषताय आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे।
Table of Contents
Uttarakhand Shramik Panjikaran 2023
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत सभी श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी तथा साथ ही सभी उनके हित में संचालित योजनाओ का लाभ भी प्रदान किया जायगा | योजना के माध्यम से श्रमिक परिवार आत्मनिर्भर और सशक्त बन पायगे | Uttarakhand Shramik Panjikaran के तहत श्रम विभाग -भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत कामगारों को पेंशन तथा अन्य लाभ दिए जायेंगे। ऐसे बहुत से श्रमिक लोग है जो देश के बहार जाकर मजदूरी कर अपने परिवार की आर्थिक सहायता पूरी कर रहे है|
राज्ये के वो सभी श्रमिक लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते है जो अलग अलग कार्य की मजदूरी करते है | योजना के लिए आप सभी लाभार्थी आवेदन करना चाहते है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते है | वो सभी श्रमिक भी योजना का लाभ उठा सकते है जैसे सड़क बनाने वाले,पुल बनाने वाले ,सिकाई निकासी ,पलम्बर ,एलेक्ट्रिशन ,पाइप डालने वाले आदि श्रमिक उठा सकते है |
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण के लाभार्थी
वो सभी लाभार्थी जो निम्नलिखित प्रशनो में कार्य करते है Uttarakhand Shramik Panjikaran में आवेदन कर लाभ उठा सकते है |
- टावर का कार्य करने वाला
- पाइप लाइन लगाने वाला
- बाढ़ नियंत्रण का कार्य करने वाला
- सिंचाई पानी निकासी करने वाले मजदुर
- पूल बनाने वाले
- इलेक्ट्रिशन
- प्लम्बर
- सड़क बनाने वाले
- विद्युत् उत्पादन में कार्य करने वाले
Uttarakhand Shramik Panjikaran का उद्देश्य
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के जो भी श्रमिक परिवार है उन सभी को पंजीकरण कराना है| ताकि सरकार दुवारा आरम्भ की गई सभी श्रमिक योजनाओ का लाभ श्रमिकों तक पहुँच पाए| योजना के अंतर्गत सभी श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी ताकि वो सभी आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके| इस योजना के अंतर्गत लगभग सभी तरह के कार्य करने वाले श्रमिक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है | योजना का एकमात्र उद्देश्य ये भी है की श्रमिक को किसी भी तरहे की समस्या का सामना ना करना पड़े | Uttarakhand Shramik Panjikaran श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगा और साथ यह योजना श्रमिकों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए सहारा देगी|
Highlights Of Uttarakhand Shramik Panjikaran 2023
योजना का नाम | उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण |
किसके दुवारा शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार |
लाभार्थी | उत्तराखंड के श्रमिक |
उद्देश्य | सभी श्रमिकों का पंजीकरण करना |
साल | 2023 |
आवेदन प्रकिर्या | Online /offline |
राज्ये | उत्तराखंड |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.uklmis.in/Index-hi.aspx |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं
पेंशन योजना
सामान्य रूप से 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सभी निर्माण श्रमिक, जिन्होने पंजीकरण के 03 वर्ष पूरे कर लिये है, उन्हें बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर किये गये बदलाव के अनुसार निर्धारित पेंशन प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाएगी। इस समय श्रमिकों को 1500 रूपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाएगी।
यदि किसी कारण वंश पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन अवशिष्ट पति या पत्नी को 500 रूपए प्रति माह छः माही आधार पर 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। श्रमिक द्वारा प्रत्येक 06 माह में स्वयं के जीवित होनेका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ,जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
मकान निर्माण के लिए
श्रमिकों को मकान की खरीद और मकान के निर्माण हेतु 1,00,000 लाख रूपए तक एडवांस लोन शर्तो के आधार पर मुहैया करवाया जाता है। लेकिन मकान निर्माण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक को 3 वर्षों से निधि का सदस्य होना होना चाहिए।
शौचालय निर्माण सहायता
पात्र निर्माण श्रमिकों को शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता (2 किश्तों में) प्रदान की जाएगी। इसके लिए लाभार्थी को स्वहस्तलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराना होगा कि उसने शौचालय निर्माण के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रखा है।
निःशक्ता पेंशन योजना
सरकार द्वारा लकवा, कुष्ठरोग अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से निःशक्तता होने पर बोर्ड द्वारा शर्तों के आधार पर पेंशन प्रदान की जाती है। इस समय स्थाई निःशक्ता होने पर 1500 रूपए प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन तथा 50,000 रूपए तक की वित्तीय धनराशि आर्थिक तौर पर मदद के लिए उपलब्ध करवाई जाती है।
चिकित्सा सहायता
श्रमिक को चिकित्सा सहायता के लिए मापदण्डों के अनुसार स्वास्थ्य योजनाओं को बोर्ड के अनुसार लागू किया जायेगा।
औजार/उपयोगी उपकरण वितरण
पंजीकृत कर्मकार को 10,000 रू0 की सीमा तक के टूल-किट के रूप में सहायता दी जाएगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वस्त्रों की गर्मकिट, गैस चूल्हा एवं छाता साईकिल, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन,श्रमिक को बोर्ड द्वारा प्रदान किया जायेगा।
मृत्योपरान्त सहायता
किसी श्रमिक की नियोजन (कार्य के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 रूपए तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के परिवार को 3,00,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
अन्त्येष्टि संस्कार सहायता
अन्त्येष्टि संस्कार सहायता के खर्चो के लिए मृतक काम करने वाले के परिवार को 10,000 रूपए की सहायता, बोर्ड द्वारा शर्तों के आधार पर दी जाएगी।
पुत्री/स्वयं महिला श्रमिक के विवाहोपरान्त सहायता
श्रमिक की दो पुत्रियों के विवाह के लिए तथा महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाह के लिए 100,000 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रसूति सहायता
पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिला कामगारों को प्रसूति के दौरान में पुत्र के जन्म होने पर 15,000 रूपए तथा पुत्री के जन्म होने पर 25000 रूपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रसूति प्रसुविधा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
Uttarakhand Shramik Panjikaran के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता
कक्षा | आर्थिक सहायता(प्रति माह) |
कक्षा 1 से कक्षा 5 | ₹200 |
कक्षा 6 से कक्षा 8 | ₹300 |
कक्षा 9 से कक्षा 10 | ₹400 |
कक्षा 11 से कक्षा 12 तथा ITI | ₹500 |
ग्रेजुएट,पोस्ट ग्रेजुएट और उसके सामान डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए | ₹800 |
पॉलिटैक्निक | ₹1000 |
उच्च शिक्षा हेतु (उच्च व्यावसायिक शिक्षा) | ₹2500 |
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण के लाभ तथा विशेषताएं
- उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023 को उत्तराखंड के सभी पंजीकरण श्रमिकों के लिए आरम्भ किया गया है|
- श्रमिक नागरिको को एक लेबर कार्ड दिया जायगा| जिसके आधार पर वो नागरिक सरकार दुवारा आरम्भ की गई सभी श्रमिक योजनाओ का लाभ उठा सकता है |
- उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण की प्रकिर्या में हिस्सा लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी अनिवार्य है|
- योजना के चलते श्रमिक का भविष्ये सुरक्षित बनाया जा सकता है |
- उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण का लाभ उठाकर श्रमिक अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएगा|
- Shramik Card का उपयोग मजदूर नागरिक एक वैध दस्तावेज के रूप में कर सकते है।
- नागरिकों को आर्थिक सहायता एवं अन्य प्रकार की सुविधा प्रदान करने हेतु कई प्रकार की योजना संचालित की जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकिर्या से कर सकते है |
Uttarakhand Shramik Panjikaran की पात्रता
- योजना के अंतर्गत श्रमिक नागरिक उत्तराखंड का स्थानी निवासी होना चाहिए |
- इस प्रकिर्या में आवेदन करने वाला लाभार्थी श्रमिक होना अनिवार्य है |
- आवेदक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है |
- योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक ही सदस्य का श्रमिक कार्ड बन पाएगा |
- आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 1 वर्ष की अवधि में यदि 90 दिन कार्य किया गया है तो वह पंजीकरण करने हेतु पात्र है।
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- लेबर सर्टिफिकेट
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- शुल्क रसीद
- परिवार रजिस्टर की नकल
- बैंक खाता विवरण
Uttarakhand Free Laptop Scheme
Uttarakhand Shramik Panjikaran 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा।
- सीएससी केंद्र में जाकर आपको सीएससी संचालक से श्रमिक पंजीकरण करवाने के लिए कहना होगा।
- इसके पश्चात आपको संचालक को सभी संबंधित दस्तावेज देने होंगे।
- इसके पश्चात श्रमिक संचालक द्वारा आपके श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन किया जाएगा।
- आवेदन पत्र में पंजीयन विवरण, व्यक्तिगत विवरण पारिवारिक विवरण आदि जैसी जानकारी दर्ज की जाएंगी।
- इसके पश्चात सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
- अब संचालक द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा
- नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं
- इसके पश्चात आपको फार्म में पूछे गए सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी है
- फार्म के साथ-साथ आपको सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने हैं
- इसके पश्चात आपको फार्म प्रदान की गई सभी जरूरी जानकारी चेक करनी है
- अब मैं आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म सभी जरूरी दस्तावेज के साथ संबंधित विभाग में जमा करना है